भ्रष्टाचार में दोषी जल निगम अभियंता बर्खास्त, 33 लाख की वसूली का आदेश, करवाई से मचा हड़कंप

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बलिया। जल निगम (नगरीय) बलिया में तैनात सहायक अभियंता एवं प्रभारी अधिशासी अभियंता रहे अंकुर श्रीवास्तव को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इसके साथ ही शासन ने उन पर गबन की गई राशि 33 लाख 45 हजार 256 रुपये की वसूली का आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश मिलते ही विभागीय अमले में हड़कंप मच गया।

बिना अनुमति सात फर्मों को दिलाया काम

अंकुर श्रीवास्तव पर आरोप था कि उन्होंने शासनादेश और उच्चस्तरीय अनुमोदन के बिना ही सात फर्मों को लगभग 50 लाख रुपये की निर्माण सामग्री उपलब्ध करा दी। इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद शासन स्तर से जांच बैठाई गई। जांच में पाया गया कि अभियंता ने वित्तीय नियमों की पूरी तरह अनदेखी की और अपने स्तर से मनमाने तरीके से कार्य कराए।

निलंबन से बर्खास्तगी तक

गंभीर आरोपों के आधार पर सहायक अभियंता को 21 अगस्त को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद शासन ने पूरी जांच कराई। रिपोर्ट में अभियंता को दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही गबन की गई राशि की व्यक्तिगत वसूली का आदेश भी जारी हुआ है।

वित्तीय नियमों की धज्जियाँ उड़ाईं

जांच रिपोर्ट के अनुसार, अंकुर श्रीवास्तव ने प्रभारी अधिशासी अभियंता रहते हुए वित्तीय नियमों की धज्जियाँ उड़ाईं। उन्होंने न तो शासनादेश की प्रतीक्षा की और न ही सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली। इस मनमानी को शासन ने गंभीर भ्रष्टाचार मानते हुए कठोर दंड दिया है।

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