“गर्भवती महिला को नौकरी से निकाला तो होगी सख्त कार्रवाई, देना होगा भारी जुर्माना”, जाने क्या है नियम

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गर्भवती महिलाओं को नौकरी से निकालना पड़ेगा महंगा, मातृत्व लाभ अधिनियम बना सहारा
नई दिल्ली।
गर्भवती और प्रसूता महिलाओं को नौकरी की सुरक्षा और आर्थिक सहयोग देने के लिए भारत सरकार ने
मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 लागू किया था। यह कानून महिलाओं को मातृत्व अवकाश
और कई तरह की सुविधाएँ प्रदान करता है। इसकी वजह से अब महिलाएँ बच्चे के जन्म से पहले और बाद
में न केवल आराम कर सकती हैं बल्कि नौकरी की चिंता किए बिना अपने परिवार और शिशु को पूरा समय
दे सकती हैं।
क्या है मातृत्व लाभ अधिनियम?
इस कानून के तहत, 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान—जैसे फैक्ट्री, दुकानें, दफ्तर
या अन्य प्रतिष्ठान—में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधाएँ मिलती हैं।
प्रमुख प्रावधान
- महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का पेड लीव (वेतन सहित अवकाश) मिलता है।
- इनमें से 8 सप्ताह डिलीवरी से पहले और बाकी बच्चे के जन्म के बाद लिए जा सकते हैं।
- तीसरे बच्चे पर यह सुविधा 12 सप्ताह तक सीमित है।
- गोद लेने या सरोगेसी से बच्चा होने पर भी 12 सप्ताह का अवकाश मिलेगा।
- 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थानों में क्रेच सुविधा अनिवार्य है।
- अवकाश के दौरान महिला को पूरा वेतन दिया जाएगा और नौकरी से निकाले जाने पर रोक है।
- गर्भपात या परिवार नियोजन ऑपरेशन पर भी विशेष छुट्टियाँ मिलती हैं।
क्यों है यह कानून खास?
विशेषज्ञों का मानना है कि यह अधिनियम महिलाओं को मातृत्व काल में मानसिक और आर्थिक मजबूती देता है।
पहले महिलाएँ नौकरी और परिवार में संतुलन बनाने में कठिनाई महसूस करती थीं, लेकिन अब मातृत्व लाभ
अधिनियम के चलते वे बिना किसी डर के मातृत्व का आनंद उठा सकती हैं।
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